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विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) की स्थापना 15 अगस्त 2025 को हुई।

विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज के मनु ( लोहकार), मय ( काष्ठ कार) , त्वष्टा ( ताम्रकार) , शिल्पी ( शिल्पकार) व दैवज्ञ ( स्वर्णकार) के वंशज, जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है ,सदस्य बन सकते है अर्थात 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के लोग सदस्य बन सकते हैं।
विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) का मुख्य कार्य, यदि किसी वैधानिक सदस्य की दुखद निधन हो जाए तो, उसके नामिनी के खाते में सभी सदस्य मिलकर 50 रुपये का आर्थिक सहयोग करेंगे। VSCT के वैधानिक सदस्य के बेटी की शादी में सभी सदस्य सीधे बेटी के माता-पिता के बैंक खाते में न्यूनतम ₹51 का आर्थिक सहयोग देंगे। यह सहयोग राशि संचालक मंडल द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
VSCT का कोई भी वैधानिक सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया है और वह अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती है तो संचालक मंडल के निर्णयानुसार ही उसकी आर्थिक सहायता की जाएगी। हम सदैव पारदर्शी व्यवस्था एवं सेवा भाव के लिए दृढ़संकल्पित हैं। VSCT से जुड़े हुए सभी सदस्य वर्ष में केवल एक बार 50 रुपये सीधे "Vishwakarma Self Care Samiti " के खाते में जमा करेंगे। दान में प्राप्त धनराशि से उत्तर प्रदेश में मेधावी, गरीब, विकलांग, अनाथ छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा शुल्क व कापी-किताब की व्यवस्था, मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी, निर्धन व्यक्ति के इलाज हेतु सहयोग इत्यादि कार्य किए जाएंगे।
विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) उत्तर प्रदेश के वैधानिक सदस्य के बेटी की शादी में टीम के प्रत्येक सदस्य सीधे एक बेटी के माता-पिता के बैंक खाते में न्यूनतम 51 रुपए की आर्थिक सहायता भेजेंगे। विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT)के वैधानिक सदस्य की बेटी की शादी में 5 लाख रुपए तक आर्थिक सहयोग करने का लक्ष्य बनाया गया है।

हम सदैव पारदर्शी व्यवस्था एवं सेवा भाव के लिए दृढ़संकल्पित हैं। इसके साथ-साथ विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम से जुड़े हुए सभी सदस्य प्रतिवर्ष एक बार 50 रुपए सीधे "VISHWAKARMA SELF CARE SAMITI " के खाते में दान करेंगे। समिति के खाते में प्राप्त दान राशि से उत्तर प्रदेश में मेधावी गरीब/विकलांग/अनाथ छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क व कॉपी किताबों की व्यवस्था, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग संस्थान की व्यवस्था, यदि कोई गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में उचित इलाज नहीं करा पा रहा है तो उसी हॉस्पिटल में इलाज देने की व्यवस्था। गरीब बस्तियों में अनाज वितरण, गरीब बस्तियों में कपड़ा वितरण, विकलांग बच्चों के लिए उपकरणों की व्यवस्था हेतु आर्थिक मदद, अनाथ बच्चों के रोजगार हेतु आर्थिक मदद, वृक्षारोपण, आवश्यकतानुसार कैंप लगाकर शुद्ध पेय जल व भोजन वितरण इत्यादि किया जायेगा।

विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम( VSCT ) क्या है?

विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) , विश्वकर्मा समाज द्वारा बनाया गया स्वयं सहायता समूह है। विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) से जुड़े किसी वैधानिक सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर उनके परिवार को पारिवारिक तौर से हर संभव सहायता करवाई जाएगी। विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम( VSCT) से जुड़े हुए सभी सदस्य इस तरह की आर्थिक मदद हेतु दिवंगत सदस्य के नामिनी के खाते में धनराशि भेजेंगे।

हम सदैव पारदर्शी व्यवस्था एवं सेवा भाव के लिए दृढ़संकल्पित हैं। इसके साथ-साथ विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम से जुड़े हुए सभी सदस्य प्रतिवर्ष 50 रुपये सहित “VISHWAKARMA SELF CARE SAMITI” के खाते में दान करेंगे। समिति के खाते में प्राप्त दान राशि से उत्तर प्रदेश में मेधावी गरीब/विकलांग/अनाथ छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा शुल्क व कॉपी किताबों की व्यवस्था, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग संस्थान की व्यवस्था, यदि कोई गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं कर पा रहा है तो उसी हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था, गरीब बस्तियों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, गरीब बस्तियों में कपड़ा वितरण, निराश्रित बच्चों के लिए उपहार, वृक्षारोपण, आवश्यकता अनुसार कैंप लगाकर शुद्ध पेय जल व भोजन वितरण इत्यादि किया जाएगा।

विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से कम से कम 1 लाख सदस्य विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) का बनाने का लक्ष्य है ताकि टीम के किसी भी वैधानिक सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर टीम के शेष अन्य सभी सदस्य 50 रुपए उसके खाते में भेजकर 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर सकें। इसके साथ-साथ दान से प्राप्त धनराशि से जरूरतमंद मेधावी छात्र/अनाथ बच्चे/विकलांग बच्चे/गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, कपड़े की व्यवस्था कर मदद किया जाएगा। "हर घर विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम योजना" को साकार करना है।

उत्तर प्रदेश का प्रत्येक परिवार विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम का सदस्य बने और परिवार की भागीदारी से हर सुख-दुख में हम एक दूसरे के काम आएं यही हमारा अंतिम लक्ष्य है।

मानव सेवा परमो धर्मः
विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) की नियमावली

1. विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) की स्थापना 15 अगस्त 2025 को विश्वकर्मा समाज के द्वारा उच्च वर्ग से लेकर अंतिम व्यक्ति तक की आर्थिक/सामाजिक/ शैक्षणिक उन्नति हेतु की गई है। इसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल विभाग, नलकूप एवं सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वृद्धाश्रम विभाग, बिजली विभाग, बैंक, पुलिस, होमगार्ड, कलेक्ट्रेट विभाग इत्यादि अन्य समस्त विभागों के सदस्यगण/सेवागण/आउटसोर्सिंग कर्मचारी अधिकारी विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम की सदस्यता ले सकते हैं।

निजी/निजी विद्यालय/कॉलेज/संस्थान के शिक्षक, शिक्षणरत कर्मचारी एवं प्रबंधक भी विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम की सदस्यता ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत समस्त कर्मचारी, अधिकारी, एडवोकेट, मीडिया कर्मी, प्रबंधक, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम की सदस्यता ले सकते हैं। किसान, मजदूर, बुनकर, कारीगर, गृहिणी, बेरोजगार युवक/युवती भी विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) के सदस्य बन सकते हैं।

विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) की सदस्यता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी विश्वकर्मा समाज के सरकार/निजी संस्थाओं में कार्यरत लोग ले सकते हैं।

प्राइवेट संस्थानों एवं विभागों के लोग भी इसकी सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं।

VSCT की सदस्यता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही दी जाएगी तथा सदस्य बनने की अधिकतम आयु 65 वर्ष तक रहेगी। सदस्यता बनाए रखने की अनुमति 68 वर्ष की आयु तक रहेगी। सदस्य की 68 वर्ष आयु पूर्ण होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

समस्त नियमों व शर्तों के अनुसार VSCT की वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरके सदस्यता लिया जा सकता है। समस्त सदस्यों को वार्षिक 50 रुपये विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम देना अनिवार्य होगा।

1(A) आज दिनांक 15/08/2025 से विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) में सदस्यता प्राप्त करने की उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की होगी। हालांकि एक बार सदस्य बन जाने के उपरांत 68 वर्ष तक सदस्यता बनाए रखने की अनुमति दी जा रही है। सदस्य की 68 वर्ष आयु पूर्ण होते ही स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

2. हर वर्ष समिति को 50 रुपये वार्षिक दान देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। अर्थात विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम की वैधानिक सदस्यता बनाए रखने हेतु प्रत्येक सदस्य को वार्षिक दान दिए हुए 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद 15 दिन के भीतर वार्षिक दान देकर अपना पंजीकरण इंट्रॉडक्शन स्कीम हेतु अनिवार्य करना होगा।

3.सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप/टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि आपके वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे।

4.यदि विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) उत्तर प्रदेश के किसी वैधानिक सदस्य की असामयिक दुःखद निधन हो जाता है तो विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम से जुड़े शेष अन्य सभी सदस्य संस्थापक मंडल द्वारा नियमानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

दिवंगत सदस्य के नामिनी के बैंक खाते में आर्थिक सहयोग/आर्थिक सहायता सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। सहयोग प्राप्त करने हेतु सदस्य द्वारा संस्थापक मंडल को समय पर सदस्यता/सहयोग राशि दी गई होनी चाहिए।

सहयोग की राशि का निर्धारण वर्तमान में सदस्य संख्या के अनुसार प्रति सदस्य न्यूनतम 50 रुपये निर्धारित किया जा रहा है। सदस्य संख्या के अनुसार प्राप्त सदस्य न्यूनतम धनराशि घटाने का अधिकार संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

5.विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT ) उत्तर प्रदेश समस्त सदस्यों की लॉक-इन पीरियड 6 माह रहेगा। लॉक-इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक-इन पीरियड 6 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी को नियमित रूप से पंजीकृत किया, तथा उसी वर्ष उसकी मृत्यु 30 अगस्त को रात 12 बजे से पूर्व घट जाती है, तो उसे आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा।

6.वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक-इन पीरियड तक के समस्त सहयोग करना अनिवार्य है एवं लॉक-इन पीरियड के बाद कुल 90% सहयोग करना अनिवार्य है। सदस्यता से लेकर मृत्यु तिथि तक 2 वर्ष के अधिक समयांतराल की स्थिति में मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष पूर्व दी गई कुल सहयोग का 90% सहयोग होना चाहिए।

7.विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) उत्तर प्रदेश द्वारा सदस्यों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर 9455770830,7754993311 जारी किया गया है, जिस पर कॉल/व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है एवं तकनीकी सहायता प्राप्त किया जा सकता है।

8.संस्थापक मंडल वैधानिकता या किसी भी प्रकार के मामलों में जहां उचित समझे अपने स्तर से परीक्षण करने या निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोई भी सदस्य/टीम/आर्थिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कानूनी दावा नहीं कर सकेगा, बल्कि टीम द्वारा वैधानिकता के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर निष्पक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा।

9. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे। हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। गलती से भेजी हुई धनराशि को वापस कराने की गारंटी टीम नही लेगी किन्तु वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।

10. यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया. परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसे स्थिति में लगातार है 6 माह सहयोग करके और 6 माह का समय पूरा करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

11. सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।

12. यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही खुद सदस्य की हत्या की है तो ऐसे नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं किया जायेगा। ऐसे परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वविवेक से संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

13. VSCT सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा।

14. कोई भी सदस्य VSCT के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाते है. बिना साक्ष्य या आकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो टीम उसकी उसकी सदस्या रद्द कर सकती है।

15.VSCT कोई भी सदस्य विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम के खिलाफ दुष्प्रचार या अफवाह फैलाता है, बिना साक्ष्य या आँकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो टीम उसकी सदस्यता रद्द करने एवं विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी। विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) उत्तर प्रदेश के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य असभ्य व्यवहार करते हुए या विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो पर्याप्त सबूत मिलने पर उस सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।

16. समिति की लिए वर्षिक 50 रुपये दान से निम्नलिखित कार्यों में खर्च किया जाएगा:
A. वेबसाइट के निर्माण और संचालन में
B. ऐप बनवाने और संचालन में
C. जिला और प्रदेश कार्यालय खर्च हेतु
D. जिला और प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय देने में
E. दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन में
F. प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान में
G. समय समय पर नई तकनीकी लाने में ताकि प्रक्रिया पारदर्शी के साथ साथ आसान बन सके।
H. उत्तर प्रदेश के जरूरतमंद व्यक्तियों/छात्रों के हित में विभिन्न प्रकार का सहयोग करने में।

17. विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) उत्तर प्रदेश का कोई वैधानिक सदस्य अपनी आयु सीमा 68 वर्ष आयु सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उसकी विश्‍वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) उत्तर प्रदेश की सदस्यता स्वतः समाप्त जाएगी ,तो उक्त सदस्य की 68 वर्ष आयु के बाद जब भी (उम्र की कोई बाध्यता नहीं) दुःखद निधन होता है तो ट्रस्ट के द्वारा 15000 रुपये उक्त के नॉमिनी को अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।

नोट-1. भविष्य में VSCT के वैधानिक सदस्यों के लिए मार्ग दुर्घटना के इलाज हेतु योजना और नियम बनाया जाएगा। भविष्य में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/सिविल सर्विसेज की पढ़ाई हेतु योजना और नियम बनाया जाएगा।

बेटी विवाह शगुन योजना की नियमावली

1. 1 जनवरी 2026 से “बेटी विवाह शगुन योजना” का शुभारंभ किया जायेगा

2. 1 जनवरी 2026 या 1 जनवरी 2026 के बाद रजिस्टर्ड सदस्यों के लिए लॉक-इन पीरियड 8 माह निर्धारित है।स्थापना दिवस 15 अगस्त 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रजिस्टर्ड सदस्यों के लिए कोई लॉक-इन पीरियड 6 माह निर्धारित हैं।

3. सदस्य द्वारा सदस्यता तिथि से बेटी विवाह शगुन योजना हेतु आवेदन की तिथि तक इस योजना में 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य है। यदि सदस्य द्वारा योजना में 90% अवसरों पर सहयोग नहीं किया गया है, तो आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।

4. इस योजना में पात्रता हेतु दिवंगत सदस्य के परिवार को सहयोग मामलों में ही वैधानिक होना अनिवार्य है। विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम द्वारा वैधानिक सदस्य ही बेटी विवाह शगुन योजना में पात्र होंगे। जो सदस्य नियमित रूप से दिवंगत सदस्य की पत्नी को आर्थिक/सामाजिक सहयोग नहीं करता है, वह सदस्य बेटी विवाह शगुन योजना में पात्र नहीं होगा ।

5.बेटी विवाह शगुन योजना में लाभार्थी सदस्य द्वारा लाभ के बाद न्यूनतम 10 वर्षों तक योजना में 90% अवसरों पर आर्थिक सहयोग करना अनिवार्य है। यदि लाभार्थी ऐसा नहीं करता है तो आगामी 10 वर्षों तक 90% अवसरों पर सहयोग नहीं करने पर सदस्यता स्थगित होगी और गंभीर बीमारी उपचार हेतु सहयोग की योजनाओं में सदस्य पात्र नहीं होगा।गंभीर बीमारी के उपचार हेतु सहयोग हेतु सहयोगियों को योजना प्राप्त करने के लिए बेटी विवाह शगुन योजना में आगामी 10 वर्षों तक 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य है, अन्यथा सहयोग की सभी आर्थिक योजनाओं से स्वतः अपात्र हो जाएगा।

6. सदस्य के अधिकतम 3 जीवित पुत्रियों ही बेटी विवाह शगुन योजना में आर्थिक मदद हेतु पात्र हैं।तीनों पुत्रियों के विवाह में दो-दो वर्ष का अंतराल होना अनिवार्य है।

7. सदस्य के स्वयं के विवाह पर योजना लागू नहीं है।

8. यदि पति-पत्नी दोनों सदस्य हैं, तो पति-पत्नी में से केवल एक ही इस योजना में लाभ का पात्र होगा। यानी दोनों में से कोई एक ही आवेदन कर सकता है।

9. बेटी विवाह शगुन योजना में आवेदन हेतु सदस्य के जिस बेटी की विवाह के लिए मदद होनी है वह बेटी भी विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) उत्तर प्रदेश का सदस्य जरूर होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई सदस्य अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष से पूर्व न करे ताकि बाल विवाह पर भी रोक लगे।

(A) 15 अगस्त 2025 से सदस्यता लेते समय यदि सदस्य की बेटी 18 वर्ष पूरा कर चुकी है तो बेटियों का सदस्य बनाना और “बेटी विवाह शगुन योजना” में 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य किया जा रहा है।

यदि कोई सदस्य सदस्यता लेते समय बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरा नहीं करती है तो वह सदस्य बन सकता है, लेकिन विवाह से पूर्व 18 वर्ष पूरा करती है तो उस समय सदस्य बनाना और “बेटी विवाह शगुन योजना” में 90% अवसरों पर सहयोग करना अनिवार्य किया जा रहा है।

10. बेटी विवाह शगुन योजना में प्रति सदस्य अधिकतम 51 रुपये तक का आर्थिक सहयोग निर्धारित है। परिस्थिति अनुसार यह निर्धारित धनराशि घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

11. विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) का जो सदस्य बेटी विवाह शगुन योजना में आर्थिक मदद नहीं करता है उसकी विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम वैधानिकता प्रभावित होगी। विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम ( VSCT) का वैधानिक सदस्य बने रहने के लिए प्रत्येक सदस्य के परिवार को नियमित रूप से आर्थिक मदद करना अनिवार्य है।

12. विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम (VSCT) उत्तर प्रदेश सीधे बेटी के पिता के खाते में सहयोग करती है। इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की न्यायिक या कानूनी चुनौती देने का अधिकार किसी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं है। बेटी विवाह शगुन योजना में सहयोग प्राप्त करना सिर्फ नैतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार नहीं है।

13. बेटी विवाह शगुन योजना” में विवाह तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए कि स्थानीय सत्यापन और आर्थिक सहयोग कराने के लिए कम से कम 30 दिन का समय चाहिए।

(A) बेटी विवाह शगुन योजना में आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए विवाह तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है। यह योजना 1 जनवरी 2026 से लागू होगी ।

14. यदि बेटी की माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो बेटी की जीवित भाई (न्यूनतम उम्र 18 वर्ष) खुद विश्वकर्मा सेल्फ केयर टीम में रजिस्ट्रेशन करेगा और निर्धारित लॉगिन एवं पीरियड्स पूरा करके सदस्यता तिथि से विवाह तिथि तक “बेटी विवाह शगुन योजना” में 90% अवसरों पर सहयोग करके अपनी बहन की विवाह में सहयोग प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

1 जनवरी से यदि बेटी की उम्र यदि 18 वर्ष पूरा नहीं है तो 18 वर्ष पूरा होने ही सदस्य बनना जरूरी है। “बेटी विवाह शगुन योजना” में 90% अवसरों पर सहयोग करना दोनों अनिवार्य रहेगा।

विवाह में सहयोग हेतु आवेदन के समय जीवित भाई-बहन होने का प्रमाण एवं माता-पिता दोनों के मृत्यु का प्रमाण देना होगा।